बड़ी खबर- मध्यप्रदेश में नही होंगे पंचायत चुनाव , निर्वाचन आयोग का फैसला कैंडिडेट्स की जमानत राशि होगी वापस!! Mp panchayat election
भोपाल / राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कानूनी सलाह लेने के बाद मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निरस्त करने का फैसला लिया है! सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने कहा, कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है! मध्यप्रदेश में अभी पंचायत चुनाव नहीं होंगे! म
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है उन्हें यह राशि वापस की जाएगी! इस फैसले के लिए आयोजित बैठक में जामोद के अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे!
निर्वाचन आयोग में सोमवार को तीन बार बैठकें हुई थीं! इस दौरान आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ का लीगल ओपिनियन अफसरों को मिला था, लेकिन दो अन्य वकीलों की कानूनी सलाह नहीं मिल पाई थी! इसकी वजह से मंगलवार तक के लिए फैसला टाल दिया गया था!
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आयोग ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश-2021 के आधार पर 4 दिसंबर को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। इसमें वर्ष 2019 में पंचायतों के परिसीमन को निरस्त करके पुराने आरक्षण के आधार पर चुनाव कराए जा रहे थे, जिसे विभिन्न् याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायालयों में चुनौती दी गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित पदों के चुनाव पर रोक लगाते हुए शेष प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश दिए थे!
आयोग ने ली सुप्रीम कोर्ट के लीगल एक्सपर्ट से सलाह Mp panchayat election
आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर एडवोकेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत चुनाव पर ओपिनियन लिया! आयोग को फैसला लेने में इतना वक्त इसलिए लग गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव कराने के आदेश दिया था। इस बीच सरकार के पंचायत राज संशोधन अध्यादेश वापस लेकर संकेत दे दिया था कि अब पंचायत चुनाव होना संभव नहीं है। और मतदान के 10 दिन पहले चुनाव निरस्त हो गए!
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